राष्ट्रपति
संविधान के भाग पाँच के अनुच्छेद ५२ से ७८ तक संघ की कार्य पालिका के बारे में बताया गया है ,इसमें राष्ट्रपति ,उप राष्ट्रपति ,प्रधानमंत्री ,मंत्री मंडल तथा महान्यायवादी होते हैं ।
राष्ट्र पति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के चुने सदस्य ,राज्य विधानसभा के चुने सदस्य और केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली , पुडुचेरी के विधानसभा के चुने सदस्य करते हैं ।
संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य राज्य विधान परिषदों के’ द्विसदनीय विधायिका के मामलों में ‘सदस्य निर्वाचित तथा मनोनीत और दिल्ली तथा पुडुचेरी के मनोनीत सदस्य राष्ट्र पति के चुनाव में भाग नहीं लेते ।
राष्ट्रपति के पद हेतु योग्यता – कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो वह ३५ वर्ष का हो वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो वह संघ सरकार में ,राज्य सरकार में किसी स्थानीय या किसी सार्वजनिक स्थान में लाभ के पद पर होना नहीं चाहिये ।
राष्ट्र पति के चुनाव के लिये उम्मीदवार को ५० प्रस्ताव करने वाले और पचास अनुमोदन करने वाले होने चाहिये ।
उम्मीदवार को भारतीय रिज़र्व बैंक में पन्द्रह हज़ार रूपये ज़मानत राशि जमा करनी होगी ।
राष्ट्र पति पद ग्रहण से पूर्व शपथ लेता है । शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ,उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है ।
राष्ट्र पति को संसद के किसी भी सदन का या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिये यदि कोई व्यक्ति ऐसा है तो उसे सदन से पद ग्रहण करने से पूर्व त्यागपत्र देना होगा ।
वह कोई अन्य लाभ का पद नहीं लेगा ।
उसे बिना कोई किराया चुकाये आधिकारिक निवास राष्ट्र पति भवन दिया जायेगा ।
उसे संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियों और भत्ते प्राप्त होंगे ।