राष्ट्रीय झंडा -जब राष्ट्रपति देश में ही रेलगाड़ी से यात्रा करते हैं तो जब गाड़ी स्टेशन पर खड़ी होगी या जहाँ उन्हें पहुँचना हो वहाँ पहुँच गयी हो तो राष्ट्रीय झंडा लगाया जायेगा,ड्राइवर की केबिन की ओर राष्ट्रीय झंडा तब तक लगा रहेगा जब तक गाड़ी स्टेशन पर खड़ी रहेगी ।
राष्ट्रपति ,उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के विदेश यात्रा करते समय विमान पर झंडा लगाया जायेगा जिस विमान में वे यात्रा कर रहे होगें ।जिस देश की यात्रा कर रहे होगें उस देश का भी झंडा राष्ट्रीय झंडे के साथ लगाया जायेगा। मार्ग में आने वाले देशों ,जिन जिन देशों में विमान से उतरें शिष्टाचार और सद्भावना के कारण संबंधित देशों के झंडे लगाये जायें।
जब राष्ट्रपति देश में ही कहीं दौरे पर जायें तो राष्ट्रीय झंडा वायुयान के उस ओर लगाया जायेगा जिस ओर से राष्ट्रपति विमान में चढ़ें या उतरें ।
450×300 mm आकार के झंडे अति गणमान्य व्यक्तियों को ले जाने वाले विमानों के लिये ; 225x 150 mm के आकार के झंडे कारों पर तथा 150×100 mm (मिलीमीटर) आकार के झंडे मेजों के लिये होते हैं ।
मोटरकारों पर झंडा लगाने का अधिकार केवल निम्न गणमान्य व्यक्तियों को है : 1.राष्ट्रपति
2.उपराष्ट्रपति
3.राज्यपाल, और उपराज्यपाल
4. विदेशों में नियुक्त भारतीय दूतावासों एवं कार्यालयों के अध्यक्ष
5. प्रधानमंत्री एवं उनके कैबिनेट मंत्री, केन्द्र के राज्यमंत्री और उपमंत्री, राज्यों अथवा संघ शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्री।राज्यों अथवा संघ शासित क्षेत्रों के मंत्री और उपमंत्री।
6.लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, सभा के लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों केसभापति ,राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की विधानसभाओं के अध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के उपसभापति ,राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों की विधानसभाओं के उपाध्यक्ष।
7. भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश
उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश।
8.जब कोई विदेशी गणमान्य व्यक्ति सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गयी कार में यात्रा करे तो राष्ट्रीय झंडा कार के दाहिनी ओर लगाया जायेगा और संबंधित देश का झंडा कार की बायीं ओर लगाया जायेगा।